किशोर कुमार छत्तीसगढ़ स्टेट रिपोर्टर इंडियन टीवी न्यूज नेशनल
रायपुर।
छत्तीसगढ़ में तीन तलाक का एक मामला सामने आया है, जिसमें कुवैत में रह रहे एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी को फोन पर तीन तलाक देने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी पति विदेश में काम करता है और उसने कथित रूप से फोन कॉल के दौरान अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कहकर वैवाहिक संबंध समाप्त करने की बात कही। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर न्याय की मांग की।
राजातालाब क्षेत्र निवासी महिला ने शिकायत में बताया कि उसका पति शाहिद रजा कुवैत में नौकरी करता है। आरोप है कि फोन पर बातचीत के दौरान पति ने उसके साथ गाली-गलौज की और विवाद के बाद तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करने की बात कही।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और उपलब्ध साक्ष्यों तथा कॉल संबंधी जानकारी की जांच की जा रही है। मामले में आरोपी की भूमिका और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है।
गौरतलब है कि भारत में मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 लागू होने के बाद तत्काल तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया है। इस कानून के तहत ऐसी कार्रवाई करने पर कानूनी प्रावधानों के अनुसार दंड का प्रावधान है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पीड़िता ने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग की है।
यह मामला एक बार फिर वैवाहिक अधिकारों और महिलाओं के कानूनी संरक्षण से जुड़े मुद्दों को चर्चा में ले आया है।