राजेश कुमार तिवारी इंडियन टीवी न्यूज़
कटनी।
जिले में दवाओं की बिक्री और भंडारण व्यवस्था को नियमों के अनुरूप संचालित कराने के लिए औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कार्रवाई कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर की गई।
ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत जिले के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि कई मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं की बिक्री पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में की जा रही थी। वहीं ग्राहकों को अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले बिल और कैश मेमो भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे।
निरीक्षण के दौरान अनुसूची-एच, एच-1 एवं एक्स श्रेणी की दवाओं की बिक्री से संबंधित गंभीर खामियां भी सामने आईं। इन दवाओं की बिक्री केवल अधिकृत चिकित्सक के वैध प्रिस्क्रिप्शन पर की जा सकती है, लेकिन कई संस्थानों में आवश्यक अभिलेख एवं रिकॉर्ड संधारित नहीं पाए गए। इसके अलावा दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड भी अधूरा मिला।
जिन मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी किया गया है उनमें साईं मेडिकल एंड जनरल स्टोर हरदुआ, नवीन मेडिकल स्टोर रीठी, अनिका मेडिकल एंड जनरल स्टोर देवगांव, संदीप मेडिकल स्टोर बहोरीबंद, प्रकाश मेडिकल, आदित्य मेडिकल बहोरीबंद, गौतम मेडिकल, गणेश मेडिकल, मोहित मेडिकल एंड जनरल स्टोर पिपरोंध तथा माहिर मेडिकल एंड जनरल स्टोर निवार पहाड़ी शामिल हैं।
औषधि प्रशासन विभाग ने सभी संचालकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त किए जा सकते हैं।
प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में दवा कारोबार में पारदर्शिता, जवाबदेही और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।