किशोर कुमार छत्तीसगढ़ स्टेट रिपोर्टर इंडियन टीवी न्यूज नेशनल
कोरबा।
मासूम बच्चे के साथ छेड़छाड़ के मामले में कोरबा की विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने आरोपी शिक्षक (गुरु) को दोषी करार देते हुए जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि बच्चों के साथ यौन अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं और ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने अपने पद और विश्वास का गलत फायदा उठाते हुए मासूम के साथ अश्लील हरकत की थी। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन ने पीड़ित के बयान, गवाहों की गवाही और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध साबित किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनके साथ किसी भी प्रकार की यौन हिंसा या छेड़छाड़ करने वालों के प्रति कानून सख्त रुख अपनाएगा।
इस फैसले को बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और समाज में कानून के प्रति विश्वास मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। पुलिस और अभियोजन पक्ष ने भी मामले की त्वरित जांच और प्रभावी पैरवी के लिए संबंधित टीम की सराहना की है।