किशोर कुमार छत्तीसगढ़ स्टेट रिपोर्टर इंडियन टीवी न्यूज नेशनल
बिलासपुर।
नगर निगम बिलासपुर ने शहर के संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए समय पर टैक्स जमा करने वालों के लिए विशेष छूट की घोषणा की है। अब 30 जून तक संपत्ति कर का भुगतान करने पर 6 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य करदाताओं को समय पर टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना और राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देना है। निर्धारित अवधि के भीतर कर जमा करने वाले नागरिकों को सीधे छूट का लाभ दिया जाएगा।
निगम प्रशासन ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपना संपत्ति कर जमा कर रियायत का फायदा उठाएं। करदाता निगम कार्यालय के अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी आसानी से भुगतान कर सकते हैं।
अधिकारियों का कहना है कि समय पर टैक्स जमा होने से शहर में सड़क, जल निकासी, सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों को गति मिलेगी।
मुख्य बातें:
30 जून तक संपत्ति कर जमा करने पर 6% की छूट
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान की सुविधा
समय पर कर भुगतान करने वाले नागरिकों को मिलेगा सीधा लाभ
नगर निगम ने अधिक से अधिक करदाताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।