ब्यूरो चीफ महासमुदं
संतन दास मानिकपुरी
फिंगेश्वर में 3 महीने पहले योगेश्वर साहू के पिता-भाई पर संतु ध्रुव, नरोत्तम ध्रुव, कंचन गोस्वामी, ललेसरू ध्रुव, घनश्याम सेन, मानिक यादव समेत 25 लोगों ने जानलेवा हमला किया। खरोरा महासमुंद की MLC रिपोर्ट में गंभीर चोट की पुष्टि हुई है।
3 महीने बीतने के बाद भी पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश नहीं किया। थाना फिंगेश्वर में FIR नहीं लिखे जाने पर CG Help पोर्टल *CC260600016832* पर शिकायत दर्ज की गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अब SP कार्यालय से ‘संतुष्ट’ होने का दबाव बनाया जा रहा है। 18 लोगों का चालान मौखिक रूप से बताया गया, पर चालान की कॉपी आज तक नहीं दी गई।
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मुख्य आरोपी संतु ध्रुव, नरोत्तम ध्रुव, घनश्याम सेन, चेतन ध्रुव, मानिक यादव, ढालचंद ध्रुव, कृपाल गोस्वामी, हनुमत ध्रुव, धर्मेन्द्र दिवान, ललेसरू ध्रुव आदि ने SC/ST एक्ट में झूठा क्रॉस केस करवा दिया है। *पीड़ित का आरोप है कि इसी कारण पुलिस BNS की धारा 109 हत्या का प्रयास, 191(2) बलवा नहीं लगा रही।*
घटना के गवाह ग्रामीण सचिव रूपेश कुमार ध्रुव, कोतवार कैलाश गंधर्व, उपाध्यक्ष ईश्वर यादव, भागीराम दिवान व देवकी बाई साहू हैं।
*पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि* SP को 4 आवेदन देने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया। *परिवार ने थाना प्रभारी और जांच अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।*
*मांग:* सभी आरोपियों का चालान BNS की गंभीर धाराओं में तुरंत कोर्ट में पेश किया जाए। पीड़ित पक्ष अब धारा 156(3) CrPC के तहत कोर्ट में परिवाद दायर करेगा।