बारीपदा: मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारीपदा की ओर से आगामी 12 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर, बारीपदा के साथ-साथ करंजिया, रायरंगपुर, उदला, बेतनटी, जसिपुर, ठाकुरमुंडा, रासगोविंदपुर और मोरोड़ा स्थित तालुक विधिक सेवा समितियों में भी आयोजित होगी।राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित समझौतायोग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस, बैंक ऋण, ट्रैफिक चालान, राजस्व, श्रम, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना तथा जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों का आपसी सहमति के आधार पर समाधान किया जा सकेगा। हालांकि, वैवाहिक मामलों में तलाक से संबंधित मामले शामिल नहीं होंगे।इसके अलावा अदालत में मामला दर्ज होने से पहले के प्री-लिटिगेशन विवादों का भी समाधान किया जाएगा। इनमें बैंक ऋण की बकाया राशि, समझौतायोग्य ट्रैफिक चालान, टेलीफोन, बिजली और पेयजल बिल के बकाया मामलों को आपसी सहमति के आधार पर निपटाया जा सकेगा।लोक अदालत में मामलों के समाधान के लिए लाभार्थियों को कोई आर्थिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। लोक अदालत का फैसला अंतिम, वैध और लागू करने योग्य होगा। यदि किसी लंबित मामले का समाधान लोक अदालत के माध्यम से होता है, तो पहले जमा किया गया कोर्ट फीस भी वापस किया जा सकता है।लंबे समय से चल रहे मुकदमों का सरल और शीघ्र समाधान पाने तथा समय और आर्थिक खर्च की बचत के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम लोगों से इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।मामलों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मयूरभंज, बारीपदा अथवा नजदीकी अदालत परिसर में स्थित विधिक सेवा समिति से संपर्क करने का अनुरोध किया गया है।यह राष्ट्रीय लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुदीप्त आचार्य की प्रत्यक्ष निगरानी में आयोजित होगी।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मयूरभंज, बारीपदा की ओर से लोगों से अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होकर पुराने विवादों का आपसी सहमति से समाधान कराएं।
मयूरभंज से हिमांशु शेखर प्रहराज की रिपोर्ट।