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जमीनी विवाद बना खूनी का खेल थाना से महज 500 मी० की दूरी पर थाना को पता नहीं एसपी स्वर्ण प्रभात ने डायल-112 में पदस्थापित पदाधिकारी / कर्मी निलंबित

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जमीनी विवाद बना खूनी का खेल थाना से महज 500 मी० की दूरी पर थाना को पता नहीं एसपी स्वर्ण प्रभात ने डायल-112 में पदस्थापित पदाधिकारी / कर्मी निलंबित

 संग्रामपुर थाना क्षेत्र में प्रथम पक्ष (1)रमेश पासवान, पे०-स्व० खन्नी पासवान एवं द्वितीय पक्ष (2)दुखी पासवान, पे०-स्व० मोती पासवान दोनों सा०-संग्रामपुर दुसाध पट्टी, थाना-संग्रामपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण,के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की घटना घटित हुई। जिसमें प्रथम पक्ष के 02 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। जिनमें एक व्यक्ति रमेश पासवान की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरेराज द्वारा घटना की जांच की गई तो जांच के क्रम में पाया गया कि दोनो पक्षो के बीच पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा था। जिस संबंध में थानास्तर से कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं किया गया। अभियुक्तों द्वारा काफी समय तक साधारण दंगा की स्थिति बनाये रखते हुए मारपीट एवं घर में तोड़-फोड़ की घटना कारित की गई। परन्तु घटनास्थल से थाना महज 500 मीटर की दूरी पर होते हुए भी थानास्तर / डायल-112 की गाड़ी स-समय पर नही पहुँच पाई। जिसके कारण तत्क्षण कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सत्यापन के क्रम में थानाध्यक्ष से पूछने पर संज्ञान में आया है कि डायल-112 की वाहन खराब थी। जिस कारण गाड़ी थाना में लगी थी। डायल-112 में पदस्थापित पदाधिकारी / कर्मी थाना के वाहन से गश्ती कर रहे थे। इस पुरे प्रकरण में थानाध्यक्ष संग्रामपुर पु०अ०नि०/171 अनुप कुमार का कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता और अधीनस्थों पर नियंत्रण का आभाव परिलक्षित होता है।

घटित घटना के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, मोतिहारी के कार्यालय का ज्ञापांक-2907 / अप०शा० (विविध), तहत पु०अ०नि०/171 अनुप कुमार, थानाध्यक्ष संग्रामपुर थाना से 24 घंटे के अन्दर विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध स्पष्टीकरण मॉग किया गया था, जो सम्प्रति अप्राप्त है। अतएव वर्णित परिप्रेक्ष्य में पु०अ०नि०/171 अनुप कुमार, थानाध्यक्ष संग्रामपुर थाना एवं डायल-112 में पदस्थापित स०अ०नि०/19 सुर्य नारायण यादव, म०सि०/457 उजाला कुमारी, सि0/541 रतन कुमार महतो के द्वारा बरती गई लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, पुलिस आचरण के प्रतिकूल कार्यों को अंजाम देने के आरोप में प्रशासनिक यथेष्ठ नियंत्रण के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

 

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