कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल (म.प्र.)
पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र कुमार जैन द्वारा जिले में आपराधिक एवं अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा अवैध गौवंश तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले के समस्त थाना प्रभारियों को कठोर एवं त्वरित वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।
इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री कमलेश खरपुसे एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (SDOP) शाहपुर श्रीमती अर्चना शर्मा के कुशल मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी शाहपुर निरीक्षक नीरज पाल के नेतृत्व में शाहपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19.10.2026 को दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे कुल 20 गौवंश बरामद कर दो वाहन जप्त किए गए। दोनों मामलों में वाहन सवार चार आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।
1. अपराध क्रमांक 479/26 — पिकअप वाहन से 12 गौवंश बरामद
थाना शाहपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम देशावाड़ी की तरफ से घोड़ाडोंगरी की ओर पिकअप वाहन क्रमांक MH 46 BM 9753 में गौवंश को क्रूरतापूर्वक भरकर महाराष्ट्र की तरफ ले जाया जा रहा है।
सूचना पर प्रआर. 349 संजेश धुर्वे हमराह पुलिस टीम के साथ ग्राम देशावाड़ी स्थित बजरंग मंदिर के पास पुलिया के आगे घोड़ाडोंगरी रोड पर पहुंचे तथा वाहन चेकिंग प्रारंभ की। इस दौरान उक्त पिकअप वाहन में 12 नग गौवंश ठूंस-ठूंसकर भरे हुए पाए गए, जिनके मुंह एवं पैर बंधे हुए थे। पुलिस को देखकर चालक एवं उसका एक साथी वाहन छोड़कर फरार हो गए।
पुलिस द्वारा पिकअप वाहन एवं 12 गौवंश को विधिवत जप्त किया गया। गौवंश की अनुमानित कीमत ₹60,000 तथा पिकअप वाहन की कीमत ₹5,00,000, कुल ₹5,60,000 आंकी गई है।
इस प्रकरण में अज्ञात चालक एवं एक अन्य आरोपी के विरुद्ध धारा 4, 6, 9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम तथा धारा 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध क्रमांक 479/26 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
2.अपराध क्रमांक 480/26 — इनोवा कार से 8 गौवंश बरामद
थाना शाहपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि राष्ट्रीय राजमार्ग-46 पर भौंरा की तरफ से बैतूल की ओर इनोवा कार क्रमांक MH 04 CZ 2240 में गौवंश को क्रूरतापूर्वक भरकर महाराष्ट्र की तरफ ले जाया जा रहा है।
सूचना पर प्रआर. 193 सेवलाल कलमे हमराह पुलिस टीम के साथ ग्राम बाचा स्थित एनएच-46 पर यादव ढाबा के आगे पुलिया के पास पहुंचे तथा वाहन चेकिंग प्रारंभ की। इसी दौरान उक्त इनोवा कार आती दिखाई दी। पुलिस को देखकर कार सवारों ने वाहन सड़क किनारे खड़ा किया और अंधेरे का फायदा उठाकर चालक एवं उसका एक साथी फरार हो गए।
कार की तलाशी लेने पर उसमें 07 नग गाय एवं 01 नग बछड़ा, कुल 08 गौवंश, ठूंस-ठूंसकर भरे हुए मिले, जिनके मुंह एवं पैर बंधे हुए थे। पुलिस द्वारा गौवंश एवं इनोवा कार को विधिवत जप्त किया गया। गौवंश की अनुमानित कीमत ₹38,000 तथा इनोवा कार की कीमत ₹4,00,000, कुल ₹4,38,000 आंकी गई है।
इस प्रकरण में अज्ञात चालक एवं एक अन्य आरोपी के विरुद्ध धारा 4, 6, 9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, धारा 4, 6, 11 मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम तथा धारा 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध क्रमांक 480/26 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
जप्ती का विवरण
1. पिकअप वाहन क्रमांक MH 46 BM 9753 — ₹5,00,000।
2. पिकअप से बरामद 12 गौवंश — ₹60,000।
3. इनोवा कार क्रमांक MH 04 CZ 2240 — ₹4,00,000।
4. इनोवा से बरामद 08 गौवंश — ₹38,000।
कुल जप्त संपत्ति की अनुमानित कीमत ₹9,98,000 (₹9.98 लाख)।
दोनों वाहनों से बरामद कुल 20 गौवंश को सुरक्षार्थ कामधेनु गौशाला, ग्राम हर्राढाना, थाना रानीपुर में रखा गया है। दोनों मामलों में फरार आरोपियों की तलाश एवं पतारसी जारी है।
सराहनीय भूमिका
उक्त दोनों त्वरित एवं सफल कार्रवाइयों में थाना प्रभारी शाहपुर निरीक्षक नीरज पाल के नेतृत्व में प्रआर. 349 संजेश धुर्वे, आरक्षक 177 राजेश सेन, आरक्षक 519 शुभम ठाकुर तथा प्रआर. 193 सेवलाल कलमे, आरक्षक 400 रोहित मारन एवं आरक्षक 228 नीरज पाण्डे की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।
पुलिस अधीक्षक बैतूल की अपील
पुलिस अधीक्षक बैतूल द्वारा आमजन से अपील की गई है कि यदि उनके आसपास, गांव अथवा क्षेत्र में अवैध गौवंश तस्करी या पशुओं के प्रति क्रूरता संबंधी गतिविधियां दिखाई देती हैं, तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना, थाना प्रभारी अथवा डायल-112 पर दें।
