प्रेस नोट कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल (म.प्र.)
पुलिस अधीक्षक बैतूल अमित सक्सेना के निर्देशन में जिले में गौवंश तस्करी एवं गौवंश के अवैध परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश कुमार खरपुसे एवं एसडीओपी बैतूल सुश्री अन्नपूर्णा सिरसाम के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली पुलिस ने गौवंश तस्करी के प्रकरण में पिछले 06 माह से फरार चल रहे दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
घटना का विवरण –
दिनांक 02.05.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि गेहूँरास एवं माथनी के बीच सफेद रंग के महिंद्रा छोटा हाथी वाहन में अवैध रूप से गौवंश का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल घेराबंदी कर उक्त वाहन को गौवंश सहित जप्त किया गया था। इस दौरान वाहन में सवार आरोपी राजू विश्वकर्मा निवासी सदर बैतूल एवं शकील कुरैशी निवासी आजाद वार्ड बैतूल मौके से फरार हो गए थे।
मामले में थाना कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध धारा 4, 6, 9 एवं 11 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम तथा धारा 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
पुलिस कार्रवाई –
प्रकरण में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस द्वारा *पूर्व में आरोपी राजू पिता काशीराम विश्वकर्मा, उम्र 58 वर्ष, निवासी बैल बाजार, सदर बैतूल* को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।
प्रकरण के दूसरे फरार आरोपी शकील पिता शेख फकरू कुरैशी, निवासी तिलक वार्ड, बैतूल को दिनांक 03.11.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी –
शकील पिता शेख फकरू कुरैशी, निवासी तिलक वार्ड, बैतूल।
सराहनीय भूमिका –
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक देवकरण डेहरिया, उपनिरीक्षक चित्रा कुमरे, सहायक उपनिरीक्षक अजय अजनेरिया एवं प्रधान आरक्षक क्रमांक 94 अभिजीत खलतकर की सराहनीय भूमिका रही।
न्यूज रिपोर्टर कैलाश आर्य
