नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन की तैयारी साथ-साथ करें :सचिव राज्य निर्वाचन आयोग
वीडियो कान्फ्रेंसिंग से दिया गया स्थानीय निकाय निर्वाचन का प्रशिक्षण
रीवा कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में नगरीय निकायों तथा पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री दुर्ग विजय सिंह ने कहा कि सभी कलेक्टर तथा रिटर्निंग आफीसर नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन की तैयारी एक साथ करें। निर्वाचन की घोषणा होते ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो जायेगी। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का शत-प्रतिशत डाटाबेस निर्धारित प्रपत्र में तैयार करायें। निर्वाचन की घोषणा होने के साथ ही ईव्हीएम मशीनों का प्रथम लेबल रेण्डमाइजेशन कर लें। स्थानीय निकाय के निर्वाचन में ओलिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से नामांकन पत्र ऑनलाइन दर्ज करने की भी सुविधा दी जायेगी। इसके साथ-साथ निर्धारित रिटर्निंग ऑफीसर ऑफलाइन नामांकन पत्र निर्धारित तिथि को दोपहर बाद तीन बजे तक दाखिल किये जा सकते हैं। निर्वाचन से जुड़ी शिकायतों के निराकरण के लिये जिला स्तर पर सेंटर बना लें।
सचिव श्री सिंह ने कहा कि स्थानीय निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचन के समान ही है। इनमें कुछ बिन्दुओं पर अंतर है जिनकी विस्तार से जानकारी प्रशिक्षण में दी गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने, शपथ पत्र बनाने, नामांकन पत्रों की जांच, उम्मीदवारों की सूची तैयार करने तथा चुनाव प्रतीक आवंटन के संबंध में प्रशिक्षण में विस्तार से जानकारी दी जायेगी। निर्वाचन के संबंध में गाइडलाइन एवं समय-समय पर जारी निर्देशों का सभी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफीसर कठोरता से पालन करेंगे तो निर्वाचन शांतिपूर्वक एवं निर्विघ्न संपन्न होंगे।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति, उनकी संवीक्षा, नाम वापसी और प्रतीक आवंटन के संबंध में निर्देश दिये गये। प्रशिक्षण में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिये स्थान के निर्धारण मतदाता जागरूकता अभियान, उम्मीदवारों के नाम क्रम निर्धारण, निक्षेप राशि जमा करने, नामांकन पत्र निरस्त करने के कारणों, नामांकन पत्रों के पुनरावलोकन, घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र के प्रचार-प्रसार के संबंध में निर्देश दिये गये। प्रशिक्षण में बताया गया कि पंचायतराज संस्थाओं में कोई भी उम्मीदवार एक ही पद के लिये एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति अलग-अलग पदों के लिये नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। पंचायतों का चुनाव दलों के आधार पर नहीं होगा। नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षद का चुनाव दलीय आधार पर होगा। उम्मीदवारों की सूची बनाते समय सबसे पहले मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार, उसके बाद पंजीकृत दलों के उम्मीदवार तथा अंत में निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम सूची में होंगे। उम्मीदवारों के नाम का निर्धारण उनके द्वारा नामांकन पत्र में भरे गये अंग्रेजी नाम के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे।
प्रशिक्षण में बताया गया कि नगरीय निकाय में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। पंचायतों के निर्वाचन में जाति प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र के आधार पर भी जाति संबंधी प्रमाणीकरण मान्य होगा। शपथ पत्र में उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता, अपराधों, देनदारियों, परिवार की चल एवं अचल संपत्ति, मोबाइल नम्बर तथा सोशल मीडिया के एकाउंट की जानकारी देना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर होगा। पंच पद के लिये केवल घोषणा पत्र देना आवश्यक होगा। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, अपर कलेक्टर, श्रीमती इला तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एके झा, सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा जिला स्तरीय प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।
