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ग्रामपंचायत गणेशगंज में सरपंच एवं सचिव को पद से हटाया गया,अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश

हीरालाल डेहरिया ब्लॉक रिपोर्टर लखनादौन

शिकायत उपरांत जांच में अनेकों अनियमितता पाई जाने के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी के द्वारा की गई कार्यवाही
सिवनी जिले के लखनादौन जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गणेशगंज में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी के द्वारा सरपंच श्री मति राजकुमारी सैयाम को हटाया गया वही दोषी सचिव इसरार कुरैशी के उपर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतू 12 सितंबर 2023 को प्रस्तावित किया गया।
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी के पत्र क्रमांक 912/स्टेनो/‌पं.प्रको./2023 दिनांक 31/05/2023 के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लखनादौन के पत्र क्रमांक 123/शिका./ज.पं./2023 दिनांक 26/05/2023 संलग्न प्राप्त हुआ जिसके अनुसार ग्राम पंचायत गणेशगंज में अनियमितता संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच कराई जाकर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें श्री मति राजकुमारी सैयाम सरपंच एवं इसरार कुरैशी सचिव ग्राम पंचायत गणेशगंज द्वारा अनियमितताएं बरतना पाया गया।
*ये हैं मुख्य कारण*
ग्राम पंचायत गणेशगंज द्वारा साप्ताहिक बैठकी बाजार दिन मंगलवार को भरवाई जाती है जिसकी नीलामी प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर से की जाती है वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए भी ग्राम पंचायत गणेशगंज द्वारा दिनांक 03/04/2023 को बाजार नीलामी की कार्यवाही संपन्न करवाई गई जांच अधिकारी द्वारा संबंधी दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत फीस संग्रहण के लिए नीलामी किए जाने का प्रावधान है। जांच के दौरान समाचार पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमे दिनांक 03/04/2023 को ही नीलामी संबंधी विज्ञापन प्रकाशित हुआ है । बाजार नीलामी प्रारक्षित राशि 10,000 से अधिक होने की दशा में कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराए जानें का नियम है। ग्राम पंचायत द्वारा नीलामी की कार्यवाही विधि के विपरीत कर म.प्र.पंचायत राज फीस संग्रहण एवं पट्टा नियम 1994 में वर्णित प्रावधान का घोर उलंघन किया गया है इस कृत्य के लिए उपरोक्त सरपंच सचिव को उत्तरदायी माना गया है।
इसी के साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12/09/2022 , 13/11/2022 , एवं 02/04/2023 को ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया मध्यप्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1993 की धारा 40 (4) में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का सम्मेलन कम से कम प्रत्येक माह में एक बार अनिवार्य रूप से बुलाया जाए किंन्तु ग्राम पंचायत गणेशगंज द्वारा 10 माहो के अंतराल में केवल 3 बैठक ही आहूत की गई पंचायत के सरपंच/सचिव का यह कृत्य म.प्र.पंचायत राज्य अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत निरहर्ता की श्रेणी में हैं।
कार्यालय में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत प्रकरण क्रमांक 15/2023–24 पंजीबद्ध किया जाकर श्री मति राजकुमारी सैयाम सरपंच एवं इसरार कुरैशी सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया वहीं लिखित जवाब चाहा गया परंतु सरपंच सचिव द्वारा उन पर लगे आरोप गलत है यह सिद्ध नही कर पाए
सरपंच एवं सचिव द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही बरतना पाया गया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी श्री पवार नवजीवन विजय द्वारा आदेशित करते हुए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40(1) के तहत श्री मति राजकुमारी सैयाम सरपंच ग्राम पंचायत गणेशगंज को सरपंच पद से पृथक किए जाने हेतू तथा दोषी सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश पारित 12 सितंबर को किया गया।

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