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बाल विवाह रोकने समितियां गठित

राजगढ़ ब्यूरो चीफ संतोष गोस्वामी

बाल विवाह रोकने समितियां गठित

राजगढ 09 मई, 2024
कलेक्‍टर श्री हर्ष दीक्षित ने बताया कि 10 मई, 2024 अक्षय तृतीया तथा अन्य प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में एकल एवं सामूहिक विवाहों/शासकीय विवाह का आयोजन किया जाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह हेतु लडके की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहियें। जिला राजगढ़ अंतर्गत निकट भविष्य में होने वाले विवाह समारोह (एकल अथवा सामूहिक) में बाल विवाह रोकने हेतु विकासखंड स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।
विकासखंड स्‍तरीय समिति में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एस.डी.ओ.पी. (पुलिस), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास परियोजना, खंड शिक्षा अधिकारी एवं थाना प्रभारी (संबंधित थाना) रहेंगे।
अक्षय तृतीया एवं अन्य विवाह मुहूतों के अवसर पर सामूहिक विवाह सम्पन्न होते है। जिसमें बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। इन अवसरों पर विशेष रूप से विवाह पर निगरानी रखते हुए पूरे वर्ष अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम हेतु कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। ग्राम स्तर, विकाखंड स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु टीम गठित करें। खंड स्तर पर विवाह सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं, कोर ग्रुप के सदस्यों जनप्रतिनिधियों का लाडो अभियान अंतर्गत संवेदीकरण कर बाल विवाह में अपनी सेवाएँ न देने की अपील की जाए।
अंतर्विभागीय समन्वय से विवाह मुहूर्तो के अवसर पर ग्रामों में बाल विवाह न करने का परामर्श व बाल विवाह के सूचना हेतु ब्लॉक स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया जा कर दूरभाष नम्बर का प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त पुलिस थाना, चाईल्ड लाईन कलेक्टर / अनुविभागीय कार्यालय, जिला/परियोजना कार्यालय (आईसीडीएस) एवं विभिन्न विभागों के स्थानीय अधिकारियों के दूरभाष नम्बर का भी प्रचार किया जाए। 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक जानकारी एकत्रित कर सूची तैयार की जाए। अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में परियोजना अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकरी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा पुलिस निरीक्षक की टीम के द्वारा निगरानी भी रखी जाए कि उक्त बालक/बालिका का विवाह तो नहीं हो रहा है। सामूहिक विवाह स्थल में वर/वधु के उम्र संबंधी दस्तावेजों का प्रतिपरीक्षण अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की अंकसूची, आंगनवाडी केन्द्र के रिकॉर्ड से किया जाए। इन दस्तावेजों के अभाव में ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र मान्य किया जाए। सामूहिक विवाह करने वाले आयोजकों से शपथ पत्र प्राप्त करें कि वे अपने आयोजन में बाल विवाह सम्पन्न नहीं करेंगे। इसी तरह प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, केटरर, धर्मगुरू, बैंडवाला, ट्रांसपोर्ट एवं समाज के मुखिया से अनुरोध किया जाए कि उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षण के उपरांत ही विवाह में प्रदाय करें। प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रित की जा रही विवाह पत्रिका में “वर/वधु की विवाह योग्य विधि अनुरूप मान्य उम्र है’ का स्पष्ट उल्लेख करने हेतु जिले की समस्त प्रिंटिंग प्रेस को निर्देशित किया जाना होगा। अनुविभागीय अधिकारी की अध्‍यक्षता में परियोजना अधिकारी, खंड चिकित्‍सा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा पुलिस निरीक्षक की टीम तथा उनके अधीनस्‍थ अमले द्वारा सामूहिक विवाह सम्‍मेलन में भ्रमण कर वर वधु के उम्र संबंधी दस्‍तावेजों का प्रतिपरीक्षण किया जाए।

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