Home » (SC)सुप्रीम कोर्ट ने कुरान से 26 आयते हटाने से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज कर दी है और याचितकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है

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