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राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जमीन और मकान पैसा नहीं चुकाने वालों पर कड़े एक्शन की तैयारी

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रिपोर्टर: एस.एस.एन अलवर ( इन्डियन टीवी न्यूज़)

 

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जमीन और मकान पैसा नहीं चुकाने वालों पर कड़े एक्शन की तैयारी

 

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड नीलामी के जरिए जमीन और मकान खरीदकर समय पर पैसा नहीं चुकाने वालों पर कड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। बोर्ड प्रशासन ने ऐसे बकायादारों की लिस्ट मुख्यालय भिजवाने के आदेश दिए हैं।

इतना ही नहीं, बकायादारों की बढ़ती लिस्ट को देखते हुए वर्तमान के सभी मामलों में बकाया राशि जमा करने पर भी रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि हाउसिंग बोर्ड सरकार को प्रस्ताव भेज बकायादारों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगा।

इसके लिए जल्द ही नई गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। हाउसिंग बोर्ड ऐसे केस मे आवंटन रद्द करने और पेनल्टी की राशि में संशोधन जैसे नियमों में बदलाव कर सकता है। 25 शहरों में नीलाम की 5 हजार प्रॉपर्टी, 30 फीसदी ने पैसा नहीं करवाया जमा

 

सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2019 से अब तक (17 जुलाई) नीलामी और सामान्य नीलामी के जरिए कई हजारों मकान व जमीनों का आवंटन बोर्ड प्रशासन ने किया। इस नीलामी के जरिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, नागौर समेत 25 से ज्यादा शहरों में 5 हजार से अधिक संपत्तियों की नीलामी की थी। ये नीलामी 50 फीसदी तक की छूट पर की गई। सूत्रों का कहना है कि इन नीलामी में मकान खरीदने के बाद 30 फीसदी लोगों ने अब तक पैसा जमा नहीं करवाया है, जबकि इनमें पैसा जमा करवाने के लिए 60 दिन का समय निर्धारित था।

 

कई प्रकरणों में आवंटी ने कोर्ट से स्टे लेकर रकम जमा करवाने से खुद को रोक रखा है, जबकि कई प्रकरणों में आवंटियों ने बोर्ड में एप्लिकेशन लगाकर राशि किस्तों में जमा करवाने की मांग की है। इसे देखते हुए बोर्ड प्रशासन ने अब इन प्रकरणों में एक्शन लेने का निर्णय किया है।

 

अभी 15 से 18 प्रतिशत लगती है पेनल्टी साल 2020, 2021 और 2022 में जयपुर, कोटा, जोधपुर, अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर और अजमेर में कई कॉमर्शियल व प्रीमियम प्रॉपर्टी (आवासीय जमीन) की भी नीलामी की थी। ऐसी 500 से ज्यादा संपत्तियां थीं। इनमें भी कई प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें अब तक पैसा जमा नहीं हुआ है।

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