दमोह में फिर कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया, जानिए कब तक प्रभाव में आया
दमोह जिले की राजस्व सीमा में 31 मई के प्रात: 6 बजे तक “कोरोना कर्फ्यु” प्रभावी रहेगा, पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन
दमोह : राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला मजिस्ट्रेट एस कृष्ण चैतन्य ने पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किया है। जारी आदेशानुसार दमोह जिले की राजस्व सीमा में 31 मई 2021 के प्रात: 6 बजे तक “कोरोना कर्फ्यु” प्रभावी रहेगा। यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावशील होगा तथा पूर्व में जारी आदेशों से लगाये प्रतिबंध यथावत रहेंगे।
ब्यूरो चीफ-लखन ठाकुर जिला दमोह मध्य प्रदेश
