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संपत्तिकर एवं जलकर में मिलेगी 100 प्रतिशत तक अधिभार में छूट, कल होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन

राजेश कुमार तिवारी इंडियन टीवी न्यूज़

निगमायुक्त ने आदेश जारी कर व्यवस्थाओं के सौंपे दायित्व

कटनी। मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेशानुसार दिनांक 14 सितंबर 2024 शनिवार को नगर निगम सीमांतर्गत क्रमशः नगर निगम कटनी कार्यालय के अलावा बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास ,दुर्गा चौक खिरहनी,सुभाष चौक, माधव नगर उप कार्यालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की बकाया राशि पर नियमानुसार संपत्ति कर एवं जलकर की बकाया राशि में अधिरोपित अधिभार / सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी। निगमायुक्त शिशिर गेमावत ने आदेश जारी कर समस्त अधिकारी कर्मचारी को 14 सितंबर 2024 शनिवार को प्रातः 10 बजे उपस्थित रहकर वसूली कर अधिक से अधिक करदाताओं को अधिभार में छूट का लाभ प्रदान करते हुए कार्यवाही करने एवम् राजस्व विभाग से संबंधित समस्या एवं कठिनाई आने पर राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक एवं जलकर से संबंधित समस्या के निराकरण के लिए सागर नायक सहा.राजस्व अधिकारी से संपर्क कर तत्काल यथा समय समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए है साथ ही लोक अदालत के आयोजन हेतु आयोजन स्थलों पर पूर्व अनुसार सभी व्यवस्था किए जाने हेतु अधिकारियों कर्मचारियों को समयसीमा पर उपस्थित होकर सौंपे गए दायित्वों को पूर्ण करने हेतु भी निर्देशित किया है। महापौर प्रीति संजीव सूरी, निगमाध्यक्ष मनीष पाठक एवं निगमायुक्त शिशिर गेमावत द्वारा समस्त करदाताओं से इस अवसर का लाभ उठाते हुए बकाया संपत्ति,जलकर जमा कर आगामी दिनों में नगर निगम द्वारा की जाने वाली बड़े बकायादारों के नाम समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करने आदि की अप्रिय कार्यवाही से बचने की अपील की गई है अतः बकाया राशि जमा कर छूट का लाभ प्राप्त कर नगर विकास में सहभागी बनें।

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