दिल्ली :
बुल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सभी राज्यों को गाइड लाइन जारी :
*अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं
*दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं
*घर सपना है कभी न टूटे
*लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार की रक्षा जरूरी
*सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता
*सरकार की जिम्मेदारी,राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखें
*बिना मुकदमे के मकान नहीं गिरा सकते
*शासन मनमाने तरीके से मकान नहीं गिरा सकता
*मनमाने तरीके से घर गिराया तो प्रशासन जिम्मेदार
*मनमानी तरीके से घर गिराने पर अधिकारियों की जवाबदेही
*संविधान में आरोपियों को भी अधिकार मिले हैं
*बिना मुकदमे के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता
*प्रशासन जज नहीं बन सकता
*अगर अवैध तरीके से घर तोड़ा तो मुआवजा मिले
*अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए
*बुलडोजर एक्शन पर मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं
*अपराध की सजा देना कोर्ट का काम
*आम आदमी का घर वर्षों की मेहनत का नतीजा
*सिर पर छत होना भी जीने का अधिकार
*अवैध निर्माण को जुर्माना लगाकर नियमित किया जा सकता है
*आरोपी के अपराध की सजा पूरे परिवार को नहीं
*एक की गलती,तो सबको मकान से वंचित नहीं कर सकते
*आरोपी होने पर घर नहीं गिरा सकते
*नोटिस में बताएं मकान कैसे अवैध है
*नोटिस की जानकारी डीएम को दिया जाए
*3 महीने में पोर्टल बनाकर सभी को नोटिस साझा करें
*नोटिस में बताया जाए कौन सा हिस्सा अवैध है
*अवैध निर्माण तोड़ने की वीडियोग्राफी हो
*डीएम एक महीने में नोडल अधिकारी नियुक्त करें
*सभी राज्यों के मुख्य सचिव को आदेश भेजा जाए
*स्थानीय नगर निगम के मुताबिक नोटिस हो
*बुलडोजर एक्शन पर नोटिस डाक से भेजा जाए
*गलत कार्रवाई पर अधिकारियों को भुगतान करना होगा
*नोटिस के 15 दिन के भीतर कोई कार्रवाई न हो.
(अनिल कुमार ओझा
ब्यूरो प्रमुख
उरई -जालौन)उ.प्र.