बगैर अनुमति धरना प्रदर्शन करने पर होगी कार्रवाई
सोनभद्र समाचार ब्यूरोचीफ नन्दगोपाल पाण्डेय
सोनभद्र। कोविड 19 संक्रमण से बचाव के लिए लागू उपायों के अनुपालन एवं आगामी प्रमुख त्यौहारों, पर्वो व संभावित परीक्षाओं के दौरान विधि एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत धारा-163 (2) जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी की गयी। यह निषेधाज्ञा 25 नवम्बर से 24 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट व उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना न तो कोई सभा, धरना-प्रदर्शन अथवा जुलूस का आयोजन करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। धार्मिक मेलों, बारात या शव यात्राओं पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। डीएम ने जनपदवासियों से अपील किया है कि आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत भड़काऊ एवं विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाह न फैलाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।