माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-4 का एक और बडा फैसला

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान एवम पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक अब माननीय न्यायालयो मे भी हुए और अधिक सख्त,अपराधियों को हो रही है धड़ाधड़ सजा।सन 2021 मे 3 अभियुक्तों द्वारा शेखपुरा कदीम निवासी साजिद पर लाठी डंडों से जान लेवा हमला करना व चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर देने के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा सभी तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई एवम सभी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।आपको बता दें,कि सन् 2021 मे तीन अभियुक्तो इकबाल पुत्र भूरा कुरैशी,वसीम पुत्र इकबाल एवम इकराम उर्फ गूगा पुत्र भूरा कुरैशी तीनों ही निवासी शेखपुरा कदीम थाना देहात कोतवाली द्वारा एक राय लाठी डंडो से लेंश होकर वादी अनीस के भाई साजिद पर जानलेवा हमला बोलना तथा चाकूओ से गोदकर वादी के भाई को मोंत के घाट उतार देने के मामले में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एक मुकदमा दिनांक

29-7-2021 को वादी अनीस पुत्र इमरान द्वारा आईपीसी की धारा 302 एवम 34 के तहत थाना देहात कोतवाली मे पंजीकृत कराया गया था।मुकदमा पंजीकृत होते ही सभी अभियुक्तों को थाना देहात कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।लगभग 3 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-4 द्वारा सभी तीनो अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 302 व 34 में दोषी पाते हुए कल देर शाम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा सभी पर लगाया 30 हजार रूपए का अर्थदंड।अभियुक्तो को सजा दिलाने में जहां थाना देहात कोतवाली प्रभारी चन्द्रसेन सैनी के कुशल निर्देशन में पेरोकार कौशल कुमार की जबरदस्त पेरवी रही,तो वही एडीजीसी राकेश सहल, विवेचक एवम निरीक्षक उमेश रोरिया का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान।इस मामले की सशक्त पैरवी में माॅनेरटिंग सैल का भी एक बडा योगदान रहा।

रिपोर्ट रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़

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