थाना जनकपुरी प्रभारी सतेन्द्र नागर के कुशल निर्देशन में हेड कांस्टेबल एवम पेरोकार प्रीतम की रही जबरदस्त पेरवी
एसएसपी रोहित सिंह सजवान एवम एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक अब माननीय न्यायालयो मे भी चल रहे है,और अधिक सख्त
डोडा पोस्त कारोबारी मजाहिर एवम मुरसलीन को हुई 12 वर्ष कारावास की सजा तथा लगा 2 लाख रूपए का अर्थदंड
अभियुक्तो को सजा दिलाने में एडीजीसी सुशील यादव एवम विवेचक उपनिरीक्षक सुनील कुमार सिंह का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान एवम पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक अब माननीय न्यायालयो मे भी हुए और अधिक सख्त,अपराधियों को हो रही है,धड़ाधड़ सजा।सन 2014 मे एक नशा कारोबारी मजाहिर एवम मुरसलीन से थाना जनकपुरी पुलिस को चैकिंग के दौरान 100 किलो ग्राम अवैध डोडा मिला था।जिस मामले में उक्त नशा तस्करो को हुई 12 वर्ष कारावास की सजा तथा लगा 2 लाख रुपए का जुर्माना।आपको बता दें,कि सन 2014 में थाना जनकपुरी के सब इंस्पेक्टर मगनवीर सिंह ने 2 डोडा कारोबारियों मजाहिर पुत्र मौ,राशिद निवासी मौहल्ला आतिशबाजान थाना मण्डी व मुरसलीन पुत्र महफूज निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशेर को चैकिंग के दौरान 100 किलो ग्राम अवैध डोडे के साथ गिरफ्तार किया था।इस मामले में पुलिस ने अभियुक्त मजाहिर एवम मुरसलीन के विरुद्ध दिनांक 18-8-2014 को थाना जनकपुरी में आईपीसी की धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में एक मुकदमा पंजीकृत करते हुए उक्त अभियुक्तों को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया था।लगभग 11 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-12 द्वारा अभियुक्त मजाहिर एवम मुरसलीन को एनडीपीएस एक्ट 8/20 में दोषी मानते हुए कल देर शाम सुनाई गई 12 साल कारावास की सजा,तथा लगाया 2 लाख रूपए का अर्थदंड।अभियुक्तो को सजा दिलाने में जहां जनकपुरी प्रभारी सतेन्द्र नागर के कुशल निर्देशन में हेड कांस्टेबल व पेरोकार प्रीतम की जबरदस्त पेरवी रही,तो वही एडीजीसी सुशील यादव व विवेचक एवम उपनिरीक्षक सुनील कुमार सिंह का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान।जबकि इस मामले में माॅनेरटिंग सैल की पेरवी भी सराहनीय योग्य
रिपोर्ट रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़