खबर सहारनपुर से
आर टी ओ कार्यलय के गेट पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला अध्यक्ष अशोक त्यागी के नेरतत्व मे भृस्टाचार को लेकर धरना शुरू
मलिहपुर रोड पर बिना नम्बर डेम्पर् टर्क ट्रैकटर दोड़कर एक्सीडेंट कर रहे है आर टी ओ प्रवतन दल का एक ड्राइवर महिना लेकर अवेध खनन वाहन चलवा रहा है सूत्र
मलिहपुर रोड सहारनपूर में बिना नंबर के वाहनों के चलने से कई आमजनों को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा है। यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, किसी भी वाहन को सड़क पर चलाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस होना अनिवार्य है ¹। इसके अलावा, वाहनों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि स्पीड लिमिट का पालन करना, हेलमेट पहनना, और सीटबेल्ट का उपयोग करना।
इन वाहनों के अवैध खनन को रोकने के लिए, भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला अध्यक्ष अशोक त्यागी के नेतृत्व में आरटीओ कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है जो इन अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद कर सकता है।
इस मामले में नियमों का पालन करना और अवैध गतिविधियों को रोकना आवश्यक है। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इन अवैध वाहनों को सड़कों से हटाना चाहिए।
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, वाहनों के संचालन के लिए निम्नलिखित नियम हैं:
1. वाहन का रजिस्ट्रेशन किसी भी वाहन को सड़क पर चलाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
2. लाइसेंस: वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है।
3. बीमा: वाहन का बीमा अनिवार्य है।
4. स्पीड लिमिट: वाहनों को स्पीड लिमिट का पालन करना होता है।
5. हेलमेट और सीटबेल्ट दोपहिया वाहनों पर हेलमेट और चारपहिया वाहनों पर सीटबेल्ट का उपयोग अनिवार्य है।
6. वाहन की देखभाल: वाहनों की नियमित देखभाल और रखरखाव अनिवार्य है।
7. अवैध खनन: अवैध खनन की गतिविधियों पर प्रतिबंध है।
8. वाहन का प्रदूषण नियंत्रण वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करना होगा
रिपोर्टर रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़