युवक के सुसाइड में पत्नी को 10 साल की सजा, 15000 जुर्माना, 4 साल पहले युवक ने किया था सुसाइड,
ब्यूरो चीफ अनूप सारस्वत,
इंडियन टीवी न्यूज़
मुरादाबाद।शहर में 25 साल के मनीष ने हाथ में सल्फास की शीशी लेकर अपनी मौत से पहले यह वीडियो रिकॉर्ड किया था इसके बाद सुसाइड कर लिया था घटना 25 सितंबर 2020 की है मुरादाबाद के हिमगिरी की बसेरा कॉलोनी की है वीडियो में मनीष जहर खाता नजर आ रहा था मनीष की मौत के करीब 10 दिन बाद उसका वीडियो सामने आया था इसके बाद मनीष के पिता सत्यनारायण शर्मा ने उसकी पत्नी मनी मोना उर्फ मोहिनी साली सोनल सिंह साला गोलू और ससुर रामवीर सिंह के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी साढ़े चार साल बाद बुधवार को कोर्ट ने मनीष की पत्नी मोना को 10 साल की कैद और ₹15000 जुर्माने की सजा सुनाई है हिमगिरी के बसेरा कॉलोनी में रहने वाले मनीष की शादी 6मई 2019 को काशीराम नगर सी ब्लॉक निवासी मोना उर्फ मोहिनी शर्मा से हुई थी मोना काफी माडर्न ख्यालात की थी, वहीं मनीष पारिवारिक संस्कारों से जुड़ा था इसके चलते पति पत्नी के बीच जल्द ही झगड़ा शुरू हो गया मोना ने ससुराल वालों के साथ रहने से इनकार कर दिया इसके बाद 21 फरवरी 2020 को मोना ने एक बेटे को जन्म दिया था लेकिन 5 दिन बाद ही 26 फरवरी को बच्चे की मौत हो गई थी तब मोना के पिता रामवीर सिंह ने उसके सास ससुर पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाया था साथ ही सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस ने 5 दिन के बच्चे डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया इसमें पता चला कि स्तनपान के दौरान बचचे का दाम घुट गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मोना के पिता ने अपनी शिकायत के लिए माफी भी मांग ली थी लेकिन इस घटना से दोनों परिवार के बीच खाई और ज्यादा बढ़ गई थी वक्त के साथ मनीष की मोना पर पकड़ कमजोर पड़ गई थी मोना को बाहर आते जाते पति की टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं थी वही मनीष को भी मोना पर शक होने लगा था लेकिन वह चाह कर भी मोना को घर से बाहर जाने से रोक नहीं पाता था 25 सितंबर 2020 को मोना दिल्ली चली गई थी मनीष ने रोकने की कोशिश की लेकिन मोना नहीं मानी इससे परेशान मनीष ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया इसके साथ ही उसने सल्फास खा लिया वीडियो में उसे सल्फास खाते देखा जा रहा है इसके साथ ही वीडियो में सुना जा सकता है कि वह अपनी मौत के लिए पत्नी ससुर और साली को जिम्मेदार ठहरा रहा है, सुसाइड की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मनीष के मोबाइल को ज़ब्त कर लिया था 10 दिन बाद पुलिस ने मोबाइल चेक किया तो उसका वीडियो सामने आया इसमें वह सुसाइड से पहले अपनी आत्महत्या के लिए पत्नी साली और ससुर को जिम्मेदार ठहरा रहा है,पुलिस ने विवेचना के बाद मोना उर्फ मोहिनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी बाकी तीन आरोपियों सोनम सिंह महावीर सिंह और गोलू का नाम जांच के दौरान आरोपीयों की लिस्ट से हटा दिया था मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी ए) एक्ट संदीप गुप्ता द्वित्तीय की अदालत में हुई थी दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्य देखने के बाद कोर्ट ने मोना उर्फ मोहिनी को अपने पति मनीष को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दोषी माना, अदालत ने मोना को 10 साल की जेल और ₹15000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
इंडियन टीवी न्यूज़ के लिए मुरादाबाद से ब्यूरो चीफ अनूप सारस्वत की रिपोर्ट।