इंडियन टीवी न्यूज सुशील चौहान
लखनवाड़ा पुलिस ने शुक्रवार को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गौवंश मांस की तस्करी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 57.390 किलोग्राम गौवंश मांस, दो दोपहिया वाहन, तथा एक गौवंश को बरामद किया है। इस मामले में चार अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है।
मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई
दिनांक 11 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 6:00 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग सफेद रंग की एक्टिवा गाड़ी से ग्राम पायली के जंगलों में गौवंश मांस ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक सिवनी श्रीमती पूजा पांडे के निर्देश पर थाना प्रभारी लखनवाड़ा एवं उनकी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी।पुलिस टीम को जंगल में एक व्यक्ति सफेद रंग की स्कूटी से आता दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा।घेराबंदी कर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रिजवान खान पिता मोहम्मद उस्मान खान उम्र 27 वर्ष निवासी तिग्गा मोहल्ला, संजय वार्ड, सिवनी बताया। स्कूटी की जांच करने पर उसके आगे रखी बोरी में लगभग 20 किलो गौवंश मांस मिला।
संगठित तरीके से रची गई थी योजना
पूछताछ में आरोपी रिजवान ने बताया कि संजय उर्फ संजू उईके, इंद्रलाल उर्फ भूरा उईके, शहजाद खान, जुबेर उर्फ जुब्बू एवं अन्य दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर ग्राम पायली के जंगल में एक गाय और एक बछिया को काटकर मांस बेचने की योजना बनाई गई थी। आज सुबह बछिया को काटकर मांस बेचने ले जाया जा रहा था।
मौके से बरामद हुआ अवशेष, वाहन और उपकरण
रिजवान की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से कटा हुआ बछिया का सिर, आंतें, मांस के टुकड़े, चमड़ा, एक पैर, मांस काटने का लकड़ी का टुकड़ा, चाकू, एक मोटरसाइकिल (MP 53 MD 0562), और एक स्कूटी (MP 22 JE 9868) बरामद की। इसके अलावा इंद्रलाल उईके के घर के पास एक सफेद रंग की गाय भी बरामद की गई।पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 160/2025 के तहत धारा 4/9, 5/9 मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, धारा 11(1)(एल) पशु क्रूरता अधिनियम, धारा 325, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।
