
मुरैना 02 मई, 2025/बिजली कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व धारा 138 के तहत प्रकरण बनाकर विशेष न्यायालयों (विद्युत अधिनियम) में पंजीबद्ध किये गये है। जिनमें धारा 135 के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 05 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं के प्रकरणों में प्री-लिटीगेशन स्तर पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन स्तर पर 20 प्रतिशत तथा आंकलित सिविल दायित्व की राशि व ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। यह छूट आंकलित सिविल दायित्व राशि 10 लाख रूपये मात्र तक के प्रकरणों के लिये सीमित रहेगी।
बिजली कंपनी मुरैना के महाप्रबंधक श्री व्ही.एस. दांगी ने नेशनल लोक अदालत में संबद्ध उपभोक्ताओं से अपील की है कि 10 मई 2025 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर विद्युत राशि में मिलने वाली छूट का लाभ ले।
रिपोर्ट गजेन्द्र सिंह यादव