सहारनपुर से न्यायालय समाचार
थाना जनकपुरी क्षेत्र निवासी एक चरस तस्कर को एनडीपीएस एक्ट में हुई सजा
पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र-DIG अभिषेक सिंह के सख्त एक्शन के चलते
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान एवम पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल के दिशा निर्देश पर
थाना जनकपुरी प्रभारी संजीव कुमार के कुशल निर्देशन में पेरोकार व हेड कांस्टेबल प्रीतम कुमार की भी माननीय न्यायालय में रही जबरदस्त पेरवी
धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में एक चरस तस्कर रिजवान उर्फ लीली पुत्र मौहम्मद उमर को हुई 2 साल कारावास की सजा तथा लगा 5 हजार रूपए का अर्थदंड
एडीजीसी दीपक सैनी एवम विवेचक उपनिरीक्षक विपिन मलिक का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान
इस समय पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र-DIG अभिषेक सिह के सख्त एक्शन के चलते एवम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान व पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल के दिशा निर्देश पर पेरोकारो की सशक्त पेरवी के चलते माननीय न्यायालयो से अपराधियों को हो रही है धड़ाधड़ सजा।कल देर शाम भी माननीय न्यायालय में एक चरस तस्कर को हुई 2 साल कठोर कारावास की सजा तथा लगा अर्थदंड।आपको बता दें,कि सन् 2019 में थाना जनकपुरी के सब इंस्पेक्टर पूरन सिंह ने एक नशा कारोबारी रिजवान उर्फ लीली पुत्र मौहम्मद उमर निवासी गुलबहार वाली गली खानआलमपुरा थाना जनकपुरी को 120 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया था।जिसके विरुद्ध थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा दिनांक 16-10-2019 में आईपीसी की धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में एक मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया गया था।लगभग 6 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-3 द्वारा अभियुक्त रिजवान उर्फ लीली पुत्र मौहम्मद उमर को आईपीसी की धारा 8/20 का दोषी करार देते हुए सुनाई गई 2 साल कारावास की सजा तथा लगाया 5 हजार रूपए का अर्थदंड।अभियुक्त को सजा दिलाने में जहां थाना जनकपुरी प्रभारी संजीव कुमार के कुशल निर्देशन में पेरोकार प्रीतम कुमार की माननीय न्यायालय में पेरोकारी बड़े ही जबरदस्त तरीके से चली,तो वहीं एडीजीसी दीपक सैनी एवम उपनिरीक्षक विवेचक विपिन मलिक का भी रहा एक बड़ा योगदान।इस मामले में माॅनेटरिंग सेल की पेरवी भी सराहनीय योग्य रही।
रिपोर्टर रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़