सहारनपुर
15 नवम्बर तक कराएं उपखनिज वाहनों का पंजीकरण- अन्यथा नहीं मिलेगा ई-एमएम-11 प्रपत्र…
जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर उपखनिजों का परिवहन करने वाले सभी वाहन स्वामियों और चालकों को अपने वाहनों का पंजीकरण विभागीय पोर्टल https://registration.vtsdgm.up.in/register पर 15 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से कराना होगा- अधिकारियों ने बताया कि पंजीकरण के साथ-साथ वाहनों में एआईएस-140 जीपीएस डिवाइस लगाते हुए इंटीग्रेशन कराना भी आवश्यक है- यदि निर्धारित तिथि तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई, तो ऐसे वाहनों के लिए उपखनिज परिवहन हेतु ई-एमएम-11 प्रपत्र जनित नहीं होगा, जिससे उनका परिवहन अवैध माना जाएगा- उन्होंने चेतावनी दी कि 15 नवम्बर के बाद बिना वीटीएस पंजीकरण और जीपीएस डिवाइस इंटीग्रेशन के कोई भी वाहन उपखनिज परिवहन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी- साथ ही जनपद के पट्टाधारकों, भंडारणकर्ताओं, स्टोन क्रेशर स्वामियों व वाहन स्वामियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने वाहनों का शीघ्र पंजीकरण कराकर सिस्टम में इंटीग्रेशन सुनिश्चित करें- खान अधिकारी ने बताया कि जल्द ही वाहनों के वीटीएस पंजीकरण व जीपीएस डिवाइस लगाने हेतु विशेष कैम्प आयोजित किया जाएगा ताकि सभी वाहन स्वामी समय से प्रक्रिया पूरी कर सकें
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़