पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र-DIG अभिषेक सिंह के कड़े एक्शन के चलते
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी एवम पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल के कुशल निर्देशन मे
थाना सदर बाजार प्रभारी कपिल देव के कुशल निर्देशन में पेरोकार एवम कांस्टेबल प्रदीप कुमार की भी माननीय न्यायालय में रही जबरदस्त पेरवी
युवती के साथ छेड़छाड़/पोक्सो एक्ट/मारपीट एवम जान से मार डालने की धमकी देने वाले गौरव पुत्र लाखन सिंह को हुई 5 साल कारावास की सजा तथा लगा 7 हजार रूपए का अर्थदंड
एडीजीसी श्रीमति चंचल पुंडीर एवम विवेचक उपनिरीक्षक संजीव कुमार का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान
इस समय पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र-DIG अभिषेक सिंह के कड़े एक्शन के चलते एवम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी तथा पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल के कुशल निर्देशन मे पेरोकारो की जबरदस्त पेरवी के चलते माननीय न्यायालयो मे अपराधियों को हो रही है धड़ाधड़ सजा।कल देर शाम भी माननीय न्यायालय से एक युवती के साथ छेड़छाड़/पोक्सो एक्ट/मारपीट तथा जान से मार डालने की धमकी देने वाले एक अभियुक्त को हुई 5 साल कारावास की सजा तथा लगा 7 हजार रुपए का अर्थदंड।आपको बता दें,कि सन् 2020 में गौरव पुत्र लाखन सिंह निवासी टेगोर गार्डन थाना सदर बाजार द्वारा घर मे घुसकर एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करना,मारपीट करना व जान से मार डालने की धमकी देने के मामले मे उक्त अभियुक्त गौरव के विरुद्ध थाना सदर बाजार में दिनांक 4-3-2020 को आईपीसी की धारा 323/354-क/506/452 एवम 9-एम/10 पोक्सो एक्ट में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा पंजीकृत होते ही थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को जेल भेज दिया था।लगभग 5 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 द्वारा अभियुक्त गौरव को उपरोक्त धाराओं मे दोषी करार देते हुए सुनाई गई 5 साल कारावास की सजा तथा लगाया 7 हजार रूपए का अर्थदंड।अभियुक्त को सजा दिलाने में जहां थाना सदर बाजार प्रभारी कपिल देव के कुशल निर्देशन में पेरोकार व कांस्टेबल प्रदीप कुमार की माननीय न्यायालय में पेरोकारी बड़े ही जबरदस्त तरीके से चली,तो वहीं एडीजीसी श्रीमति चंचल पुंडीर एवम उपनिरीक्षक विवेचक संजीव कुमार का भी रहा एक बड़ा योगदान।इस मामले मे माॅनिटरिंग सैल की पेरवी भी सराहनीय योग्य रही।
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़