सहारनपुर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनहित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026 के लिए जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में साप्ताहिक बंदी के दिन घोषित किए हैं। यह व्यवस्था अधिनियम में वर्णित अपवादों को छोड़कर लागू होगी। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार बेहट, रामपुर मनिहारान, गंगोह, नागल एवं छुटमलपुर क्षेत्र की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान सोमवार को बंद रहेंगे। सहारनपुर-1 नगर निगम क्षेत्र की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान—समस्त ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान तथा कोर्ट रोड स्थित पुस्तक व स्टेशनरी विक्रेताओं को छोड़ते हुए—मंगलवार को बंद रहेंगे। सहारनपुर-1 के अंतर्गत कोर्ट रोड स्थित पुस्तक एवं स्टेशनरी की दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।सहारनपुर-2 क्षेत्र में शक्ति-चालित प्रतिष्ठान, हौजरी उद्योग, समस्त वुड कार्विंग की दुकानें, आरा मशीनें एवं शक्ति-चालित वाणिज्य अधिष्ठान शुक्रवार को साप्ताहिक बंदी के अंतर्गत रहेंगे। इसी क्रम में तीतरों, सरसावा एवं अम्बेहटा पीर की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान बुधवार को, नानौता की बृहस्पतिवार को, नकुड़ की शुक्रवार को, चिलकाना की शनिवार को, देवबंद की रविवार को तथा गागलहेड़ी की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान शनिवार को बंद रहेंगे। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने व्यापारियों से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़