संतन दास मानिकपुरी
ब्यूरो चीफ महासमुदं छतीसगढ
गरियाबंद
फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम फुलझर में 10 अप्रैल को जानलेवा हमले का शिकार हुए डिहू राम साहू का गांव में सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। पीड़ित ने 18 मई को SP गरियाबंद को आवेदन देकर मानिक यादव, कंचन गोस्वामी, भूषण सेन, संतु ध्रुव पर आरोप लगाया कि ये लोग “बातचीत, आना-जाना, लेन-देन, काम सब बंद करवा रहे हैं”।
आवेदन में लिखा: “ईर्ष्यावश लोगों को हमसे बातचीत करना, हमारे घर आना जाना, दुकान से लेनदेन करना बंद करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिससे हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं।”_
पृष्ठभूमि: 10 अप्रैल को डिहू राम पर हमला। FIR में नामजद कंचन गोस्वामी, ललेशरु ध्रुव आज भी आजाद। 8 मई को उल्टा पीड़ित डिहू राम, योगेश्वर को गिरफ्तार किया। 45 दिन बाद भी हमलावरों की जीरो गिरफ्तारी।
मानव अधिकार जिला गरियाबंद अध्यक्ष श्री महेंद्र गंधर्व “सामाजिक बहिष्कार SC/ST एक्ट 3(1)(r)(s) के तहत 5 साल की जेल का अपराध है। SP तुरंत FIR करें।”