किशोर कुमार छत्तीसगढ़ स्टेट रिपोर्टर इंडियन टीवी न्यूज नेशनल
रायपुर।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों की आधिकारिक घोषणा कर दी है।
आयोग ने आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तावित 24 प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकार नहीं किया और औसतन केवल 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
आयोग के सदस्य एवं पदेन अध्यक्ष डॉ. विवेक गनोदवाले तथा सदस्य राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नई दरें राज्य के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी।
नए टैरिफ के अनुसार राज्य में औसत बिजली आपूर्ति दर 7.13 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है, जबकि औसत बिलिंग दर 6.71 रुपये प्रति यूनिट रहेगी।
आयोग का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य बिजली कंपनियों की वित्तीय आवश्यकताओं और उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है।
यदि वितरण कंपनी के 24 प्रतिशत वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती, तो उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता।
नई दरों के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में सीमित वृद्धि देखने को मिलेगी, जबकि प्रस्तावित भारी बढ़ोतरी से उन्हें राहत मिलेगी। आयोग ने उम्मीद जताई है कि संशोधित टैरिफ व्यवस्था से बिजली वितरण प्रणाली की वित्तीय स्थिरता भी बनी रहेगी और आम जनता पर अनावश्यक भार नहीं पड़ेगा।