संवाददाता धीरज विश्वकर्मा
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमित कुमार के मार्गदर्शन में एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नागेन्द्र पटेरिया एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गाडरवारा श्री रत्नेश मिश्रा के निर्देशन में माफियांओं एवं अपराधिक तत्वों के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत अपराधियों में पुलिस का खौफ उत्पन्न करने एवं आम नागरिकों को पुलिस की उपस्थिति का सुखद अनुभव कराने के उद्देश्य से विभिन्न तरह के स्थायी/फरारी/गिरफ्तारी वारंटियों की धरपकड़ के साथ-साथ जिलाबदर अपराधियों की औचक चैकिंग करना इसी के साथ-साथ थानों में लंबित गंभीर अपराधों के आरोपियों की तलाश करना है।
इसी क्रम में आपराधिक कृत्यों पर अंकुश नही लगने से क्षेत्र में शांति व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने की आशंका होने से आदतन शातिर अपराधियों के विरूद्ध ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु चौकी सिहोरा थाना गाडरवारा क्षेत्र के आदतन अपराधी आयुष उर्फ भोपाली पिता मनीराम साहू उम्र 24 वर्ष निवासी जगदीश वार्ड गाडरवारा थाना गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था जिस पर जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) के अंतर्गत आदतन शातिर अपराधी को एक वर्ष के जिलाबदर किया गया है।
प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर दिनांक 27/07/2024 को जिलाबदर आदेश का उल्लंघन कर आमगाँव तिराहा गाडरवारा में मिलने पर आदतन अपराधी आयुष उर्फ भोपाली साहू को मौके पर पुलिस अभिरक्षा में लेकर विधिवत गिरफ्तार किया गया । जिसके विरूद्ध थाना गाडरवारा में म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत अपराध क्र. 802/2024 पंजीबद्ध किया गया । आरोपी आयुष उर्फ भोपाली साहू थाना क्षेत्र का कुख्यात आदतन अपराधी है,जिसके विरूद्ध थाना गाडरवारा में विभिन्न धाराओं 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज है।