डीएम ने लागू की निषेधाज्ञा,7अप्रैल तक धरना प्रदर्शन पर रोक, त्योहारों के मद्देनजर मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी को दिए कड़ी चौकसी के निर्देश।
इंडियन टीवी न्यूज़,
संवाददाता अनूप सारस्वत,
मुरादाबाद। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने जिले में निषेधआज्ञा लागू होने का आदेश जारी किया है यह निषेधाज्ञा 7 अप्रैल तक जारी रहेगी, डीएम ने संबंधित मजिस्ट्रेट और पुलिस को इस आदेश को सख्ती के साथ लागू करने के आदेश दिए हैं जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा साफ किया है कि निषेधाज्ञा के दौरान जिले में कहीं भी पूर्व अनुमति के बगैर धरना प्रदर्शन या किसी अन्य प्रकार के आयोजन नहीं किए जाएंगे पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक रहेगी, निषेध आज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश डीएम ने सभी मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी को दिए हैं, डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि आगामी पर्व महाशिवरात्रि, शब-ए-बारात, होली, जमात उल विदा, ईद उल फितर, रामनवमी, आदि एवं जनपद मुरादाबाद में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में निषेध आज्ञा लागू की जा रही है ताकि जिले में कानून,शांति व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित न हो और लोक व्यवस्था बनी रहे डीएम ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति इस निषेध आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भारतीय न्यायिक संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इंडियन टीवी न्यूज़ के लिए मुरादाबाद से ब्यूरो चीफ अनूप सारस्वत की रिपोर्ट।