अमरावती ग्रामीण में (31 में) तक ड्रोन और अन्य हवाई उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध
पोलीस महाराष्ट्र
ब्यूरो चीफ अमरावती शेख तौहीद
अमरावती महाराष्ट्रः अमरावती ग्रामीण पोलिस अधीक्षक द्वारा नागरिकों को आवाहन किया गया है के ( 17 में) को जम्मू-कश्मीर पहलगाम में जो दहशतवादी हल्ला होने के बाद पुरे देश मे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी संदर्भ में अमरावती ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा ज़िले में ड्रोन और अन्य हवाई उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) (3) के अंतर्गत जारी किया गया है। इसके तहत अमरावती ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उपरोक्त हवाई उपकरणों का प्रयोग या उन्हें अपने पास रखने का अधिकारी नहीं होगा पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, भारतीय सेना ने हाल ही में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इसके बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये आतंकी संगठन भारत में मौजूद अपने गुप्त समर्थकों और स्लीपर सेल्स को सक्रिय कर सकते हैं और किसी बड़े हमले की योजना बना सकते हैं। इन संभावित हमलों में ड्रोन, रिमोट कंट्रोल माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पारा मोटर, पारा ग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बलून जैसे हवाई साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके मद्देनजर यह कड़ा कदम उठाया गया है।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी
अमरावती ग्रामीण के प्रभारी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने नागरिकों से इस आदेश का कड़ाई से पालन करने और प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध आम जनता की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को दें ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके.