न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बहराइच परिवादिनी को मिला न्याय
अधिशासी अभियन्ता पर रू. 50000=00 का लगा हर्जाना
इंडिया टी वी न्यूज चैनल
रिपोर्टर अनिल सोनी
ब्यूरो चीफ बहराइच
बहराइच 13 जून। श्रीमती ऊषा देवी पत्नी स्व. अयोध्या प्रसाद निवासी मो. गुदड़ी, बहराइच द्वारा न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बहराइच ने अधिशासी अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि. बहराइच के विरुद्ध योजित परिवाद सं. 41/2017 में परिवादिनी द्वारा त्रुटिपूर्ण बिल को निरस्त करके पूर्व में जमा धनराशि रू. 5000=00 को बिल में समाहित करते हुए, मीटर बदलने हेतु तथा वाद व्यय के रूप में रू. 5000=00 व आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु रू. 50000=00 विपक्षी से दिलाने हेतु फरियाद किया गया था।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष, सुरेश चन्द्र भारती व सदस्य डॉ. मोनिका प्रियदर्शिनी द्वारा 09 जून 2025 को पारित आदेश में अधि.अभि. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि. बहराइच को आदेशित किया गया है कि 16 अक्टूबर 2016 से 22 दिसम्बर 2018 के मध्य का बिल ‘‘फिक्स्ड चार्ज‘‘ के अनुसार संशोधित बिल, 15 फरवरी 2017 को जमा धनराशि रू. 5000=00 व 29 सितम्बर 2018 को जमा धनाशि रू. 5000=00 कुल जमा धनराशि रू. 10000=00 का समायोजन करते हुए बिल निर्गत कर, परिवादिनी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे परिवादिनी उक्त संशोधित बिल की धनराशि जमा कर अपना विद्युत कनेक्शन चालू करा कर परिवादिनी के नाम ट्रॉन्सफर कर, कनेक्शन पुनर्संयोजित करें। साथ ही गलत बिल निर्गत कर परिवादिनी को प्रताड़ित करने के एवज़ में क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि रू. 50,000=00 व वाद व्यय के रूप में रू. 5000=00 अदा करें। (रूपये पॉंच हजार मात्र) अदा करें।
आदेश में यह भी कहा गया है कि विपक्षी परिवादिनी को रू. 50,000=00 पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज परिवाद योजित किये जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक अदा करें। विपक्षी विद्युत विभाग परिवादिनी को देय धनराशि का समायोजन कर बकाया धनराशि का भुगतान परिवादिनी को आदेश की तिथि से एक माह के अन्दर अदा करें। यदि उक्त धनराशि एक माह में अदा न करने की स्थिति में उपरोक्त समस्त धनराशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज परिवाद योजित किये जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक अदा करना होंगा।