नरेश सोनी
इंडियन टीवी न्यूज
ब्यूरो हजारीबाग।
प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा – 2025 के शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन हेतु निषेधाज्ञा आदेश लागू
हजारीबाग: उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, के संयुक्त आदेशानुसार सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा – 2025 के शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन हेतु निषेधाज्ञा आदेश लागू की है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा – 2025 दिनांक 09/09/2025 से 13/09/2025 तक दो पाली (प्रातः 10:00 बजे से 1:00 बजे तथा अपराह्न 2:00 बजे से 5:00 बजे तक) में हिन्दू +2 उच्च विद्यालय हजारीबाग, श्रीकृष्ण आरक्षी बाल विद्यालय हजारीबाग, संत रोबर्ट उच्च विद्यालय हजारीबाग, संत कोलम्बस कॉलेजिएट विद्यालय हजारीबाग एवं बिहारी गर्ल्स हाई स्कूल, हजारीबाग में परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।
उक्त परीक्षा केन्द्रों पर शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किया गया है –
1. परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में परीक्षाार्थी को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित।
2. परीक्षा केन्द्र के आस-पास हथियार, लाठी, आग्नेयास्त्र आदि साथ रखने या घूमने पर पूर्ण प्रतिबंध।
3. परीक्षा केन्द्र में बुक, नोटबुक, पेपर, मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक गजट ले जाने पर प्रतिबंध।
4. लाउडस्पीकर आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध।
यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 09/09/2025 से 13/09/2025 तक सभी परीक्षा केन्द्रों पर प्रभावी रहेगा। सरकारी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी इस आदेश के प्रभाव से बाहर