खनिज परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण जरूरी, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश में खनिजों का परिवहन करने वाले सभी वाहन स्वामियों को खनन विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना पंजीकरण के खनिज परिवहन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि सभी वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से विभागीय पोर्टल U.P. Minemitra के माध्यम से कराया जाना चाहिए, वाहन स्वामी समय रहते अपने-अपने वाहनों का पंजीकरण पोर्टल पर पूर्ण कराएं, अन्यथा नियमानुसार वाहनों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, विभाग ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक व ट्यूटोरियल वीडियो लिंक भी जारी किए हैं। जिससे वाहन स्वामी आसानी से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकें। खनन विभाग ने स्पष्ट किया है कि शासन के आदेशों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़