नरेश सोनी इंडियन टीवी न्यूज नेशनल ब्यूरो हजारीबाग
तीन कफ सिरप पर प्रतिबंध: झारखंड में अलर्ट, Diethylene Glycol की मिलावट की आशंका
रांची: झारखंड सरकार के राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने बच्चों की मृत्यु की दुखद घटनाओं और कफ सिरप में हानिकारक अशुद्धि (Diethylene Glycol – DEG) की पुष्टि के बाद राज्य भर में तीन विशेष कफ सिरप के क्रय-विक्रय और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
निदेशालय द्वारा 6 अक्टूबर 2025 को जारी एक अत्यावश्यक निर्देश में झारखंड के सभी औषधि निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखने और इन दवाओं के वितरण को पूरी तरह बंद करने का निर्देश दिया गया है।
क्या है मामला?
समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की दुखद मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के बाद यह कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य प्रयोगशाला ने जांच के बाद निम्नलिखित तीन औषधियों को निम्नस्तरीय (Sub-standard) घोषित किया है और इनमें Diethylene Glycol (DEG) की निर्धारित मात्रा से अधिक मौजूदगी की पुष्टि की है:
क्रम सं. औषधि का नाम (बैच/उत्पादन विवरण) निर्माता
1. COLDRIF सिरप (Paracetamol, Phenlepherine Hydrochloride, Chlorapheniramine Maleate) Sresan Pharmaceutical, कांचीपुरम
2. Respifresh TR सिरप (Bromhexine Hydrochlorife, Terbutaline Sulphate, Guaiphenesin & Menthol) Rednex Pharmaceuticals Pvt. Ltd., अहमदाबाद
3. Relife सिरप (Ambroxol HCL, Guaiphensin Terbutaline Sulphate & Menthol) Shape Pharma Pvt. Ltd., सुरेंद्रनगर, गुजरात |
अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश
संयुक्त निदेशक (औषधि), राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, झारखंड द्वारा भेजे गए पत्र में सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे अभियान के तहत तत्काल निरीक्षण और सैंपलिंग करें। उन्हें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करते हुए निदेशालय को सूचित करने का भी सख्त निर्देश दिया गया है।
निदेशालय ने इसे अत्यावश्यक मानते हुए नागरिकों से अपील की है कि वे इन सूचीबद्ध कफ सिरप का उपयोग न करें और किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए तत्काल संबंधित औषधि निरीक्षक या निदेशालय से संपर्क करें।