तलाक के मामले में अलीगढ़ फैमिली कोर्ट द्वारा आरती देवी पत्नी कपिल, पुत्री पूरन सिंह, निवासी राजमार्गपुर, थाना अत्रौली, अलीगढ़ को कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उन्होंने नोटिस प्राप्त करने से साफ़ इनकार किया और नियत तारीखों पर कोर्ट में हाजिरी नहीं दी, जबकि आरती पहले भी महिला थाना में हाजिर नहीं हुई और कई बार महिला थाना अलीगढ़ ने भी उन्हें नोटिस जारी किया। न्यायालय ने अखबार के माध्यम से अंतिम अवसार जारी कर अपनी हाजिरी के साथ पक्ष प्रस्तुत करने की चेतावनी दी, यदि अनुपालन नहीं हुआ तो कोर्ट अपनी ओर से फैसला देने पर मजबूर होगा।
लोकेशन: अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
पूरी खबर:
अलीगढ़ फैमिली कोर्ट ने तलाक के मामले में आरती देवी और उसके परिवार को कई नोटिस जारी किए।
आरती देवी और परिवार ने लगातार नोटिस प्राप्त करने से इनकार किया।
नियत तारीखों पर कोर्ट में उनकी हाजिरी नहीं हुई।
आरती पहले भी महिला थाना में हाजिर नहीं हुई थी।
महिला थाना अलीगढ़ ने भी कई बार उन्हें नोटिस जारी किया।
मामले की सुनवाई अलीगढ़ फैमिली कोर्ट में हो रही है।
कोर्ट द्वारा यह कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत की गई है।
कोर्ट ने अखबार के माध्यम से अंतिम अवसार जारी किया है।
इस अवसार में साफ किया गया है कि नियत तारीख पर हाजिरी देकर पक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
अनुपालन न होने पर कोर्ट अपनी तरफ से फैसला देने पर मजबूर होगा।
शिकायतकर्ता और प्रशासन का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है।
जिला: अलीगढ़
नाम: अजय सोलंकी
पोस्ट: रिपोर्टर