जिला ब्यूरो चीफ जावेद अली टीकमगढ़
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ श्रीमती प्रवीणा व्यास के मार्गदर्शन में आज जिला जेल टीकमगढ़ का निरीक्षण/भ्रमण के साथ-साथ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया।
श्रीमती सुनीता गोयल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ एवं श्री अनुज कुमार चंसौरिया जिला विधिक सहायता अधिकारी, टीकमगढ़ द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित बंदीगण को उनके अधिकारों की जानकारी दी साथ ही प्लीवारगेनिंग योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई एवं बंदीगण से उनकी पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध है अथवा नहीं, के संबंध में जानकारी ली।साथ ही जिला जेल टीकमगढ़ का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान उक्त जेलों में सभी व्यवस्थाएं अच्छी पायी गई। बंदियों से पूछताछ करने पर बंदियों द्वारा जेल में कोई परेशानी नहीं होना बताया गया तथा भोजन, स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था, मुलाकात व्यवस्था एवं वीडियो कॉफ्रेंस से पेशी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का होना अच्छा बताया गया। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा SLP (Crl.) No. 11244/2025, titled “Sohan singh@Bablu Vs. The State of M.P. में पारित आदेश दिनांक 08.09.2025 के पालन के संबंध में जानकारी ली गई एवं उक्त संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये। इस अवसर पर श्री यजुवेन्द्र बाघमारे, सहित जेल स्टॉफ एवं बंदीजन उपस्थित रहे।