शासकीय वीरांगना अवंती बाई लोधी महाविवद्यालय टीकमगढ़ में विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर आयोजित
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जिला ब्यूरो चीफ जावेद अली टीकमगढ़
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ श्रीमती प्रवीणा व्यास के मार्गदर्शन में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शासकीय वीरांगना अवंती बाई लोधी महाविवद्यालय टीकमगढ़ में विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुनीता गोयल एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अनुज कुमार चंसौरिया द्वारा उपस्थित छात्राओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तथा छात्राओं को मोबाइल का दुरूपयोग नहीं करने की सलाह दी। इसके अलावा छात्राओं को आशा योजना के संबंध में जानकारी दी। साथ ही बाल विवाह समाज के लिए एक अभिशाप है जिसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कानून बनाया है, जिसके विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि शादी के लिए किसी लड़की को 18 वर्ष तथा लड़के को 21 वर्ष का होना आवश्यक है। यदि इसके पूर्व शादी की जाती है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कि दण्डनीय अपराध है।
इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्या सुश्री रागनी यादव तथा महाविद्यालय के शिक्षकगण व छात्राएं उपस्थित रहे।