*श्री ब्रह्मानंद श्रीवास्तव खंड समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र जयसिंहनगर तत्काल प्रभाव से निलंबित*
शहडोल 12 जनवरी 2022- कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने श्री ब्रह्मानंद श्रीवास्तव खंड समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र जयसिंहनगर जिला शहडोल को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री श्रीवास्तव का मुख्यालय जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र शहडोल नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ति देय होगा।
ज्ञात हो कि जिला प्रशासन को उपलब्ध मोबाइल रिकॉर्डिंग के श्रवण किए जाने से स्पष्ट पाया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अमर्यादित ढंग से संबोधित करते हुए अत्यंत प्रतिकूल कथन को उच्चारित किया है, जो किसी भी लोक सेवक एवं शासकीय सेवक को न्यूनतम रूप से भी अपेक्षित है कि वह किसी भी स्थिति में शासन एवं प्रशासन की सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं करेगा। श्री श्रीवास्तव द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन ना करते हुए शासन के नियमों की उपेक्षा की गई है। श्री श्रीवास्तव का उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है जो कदाचरण की श्रेणी में आने से दंडनीय है।
इंडियन टी वी न्यूज़ के लिए ब्यरो चीफ बी के तिवारी के साथ हिमांशु गुप्ता की रिपोर्ट