सहारनपुर, जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने गैंगस्टर मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला की अवैध धन से अर्जित 56 संपत्तियों को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश दिया है। इन संपत्तियों की वर्तमान बाजार कीमत लगभग ₹2,75,97,00,000 (करीब 2 अरब 76 लाख रुपये) बताई गई है। इकबाल उर्फ बाला के खिलाफ जनपद, गैर जनपद और अन्य राज्यों में लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं। कुर्क संपत्तियों के प्रबंधन हेतु तहसीलदार बेहट को प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासन ने इसे अवैध संपत्ति अर्जन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया
रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़