वर्तमान वर्ष 2025-26 में पन्ना जिले की 39 शराब दुकानें एक समूह के अंतर्गत चल रही है । लेकिन वर्ष 2026 की नवीन आबकारी नीति के अनुसार किसी भी जिले में एक समूह में शराब दुकानों का संचालन नहीं होगा । और ना ही वर्तमान शराब दुकान समूह का नवीनीकरण किया जाएगा ।
जिला आबकारी अधिकारी पन्ना मुकेश कुमार मौर्य ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा नवीन आबकारी नीति की घोषणा की गई है । जो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी । नवीन आबकारी नीति वर्ष 2026 के अनुसार अब जिले में एकल समूह का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और आगामी वर्ष 2026-27 के लिए जिले में अधिकतम 5 शराब दुकानों के समूह बनाए जाएंगे। वर्तमान वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर आगामी वर्ष के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया जाएगा ।
शासन के राजस्व का ध्यान देते हुए पन्ना जिले की 39 शराब दुकानों को कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला निष्पादन समिति द्वारा अब 10 अलग अलग शराब दुकान समूह के रूप गठित किया गया है। वर्तमान में पन्ना जिले की शराब दुकानों का वार्षिक मूल्य 177 करोड़ रुपए है, जो आगामी वर्ष में 20 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात लगभग 212 करोड़ 40 लाख रुपए आरक्षित मूल्य होगा । पुनर्गठित 10 समूहों पर ई टेंडर कम ऑक्शन होगा।
आगामी वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्गठित समूह
अमानगंज समूह
शराब दुकान अमानगंज, महेबा, सुनवानी,सिमरिया और पुरैना
मोहन्द्रा समूह
शराब दुकान मोहन्द्रा, हरदुआ पटेल, रैपुरा, बघवार कला
पवई समूह
शराब दुकान पवई, मुड़वारी और कृष्णगढ़
गुनौर समूह
शराब दुकान गुनौर, बराछ और अमझिरिया
अजयगढ़ समूह
शराब दुकान अजयगढ़, सिंहपुर, मडला, बरियारपुर और बनहरी कला
देवेन्द्र नगर समूह
शराब दुकान देवेंद्र नगर, सकरिया, सुंदरा और ककरहटी
शाहनगर समूह
शराब दुकान शाहनगर, धौवापुरा, सुंगरहा, टिकरिया और बोरी
बृजपुर समूह
शराब दुकान बृजपुर, पहाड़ीखेड़ा, कृष्णा कल्याणपुर, मनोर और हिनौता
सलेहा समूह
शराब दुकान सलेहा, सुपंथा और पटना तमोली
धरमपुर समूह
शराब दुकान धरमपुर और बीरा
उपरोक्त शराब दुकानों के टेंडर और अन्य जानकारी के लिए संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन स्थित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय (कमरा नंबर 111,112 और 113) में कार्यालयीन समय (अवकाश के दिनों में भी) संपर्क किया जा सकता है ।
ई टेंडर कम ऑक्शन में भाग लेने हेतु समस्त प्रकार के आवेदक (व्यक्ति/फर्म/लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर शिप/कंपनी/कंसर्टियम आदि) को ई आबकारी पोर्टल पर कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत वर्ष 2026- 27 हेतु पंजीयन कराना अनिवार्य है । पूर्व में पंजीयन करा चुके आवेदकों को भी पंजीयन कराना अनिवार्य है ।
मानस अवस्थी रिपोर्ट