डबरा
कार्यालय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) सिविल न्यायालय में अवोध बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या कारित करने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी शेरु जाटव को मृत्यु दण्ड फांसी की सजा सुनाई है।
माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय (श्री विक्रम भार्गव) विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डबरा द्वारा आरोपी शेरू जाटव आयु 27 साल निवासी थाना करहिया जिला ग्वालियर म.प्र. को दुष्कर्म कर हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए मृत्यु दण्ड एवं 7000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी पीड़िता के पिता ने हमराह अपने बड़े भाई के साथ कराहिया थाने आकर जुबानी रिपोर्ट दिनांक 06.02.2023 को मृतिका मासूम उम्र 07 साल की गांव में बारात देखने गई थी काफी रात तक मेरी लड़की वापस घर नहीं आई तो मैंने व मेरे घरवालों ने लड़की की तलाश की व आस पास पूछताछ की तब एक व्यक्ति ने बताया कि पीड़िता को शेरु जाटव के साथ देखा था तब मैंने और गांव के सभी लोगों ने मिलकर शेरू जाटव से पूछा कि मेरी लड़की (पीड़िता )कहां है तो आरोपी शेरु जाटव ने बताया कि वह पीडिता को अपने साढू जो पिछोर में रहता है उसके यहां पर छोड आया है,
तत्पश्चात थाना करहिया को सूचना दी गयी और पीडिता की यथासंभव स्थान पर तलाशी की गयी जब पीडिता उक्त स्थान पर नहीं मिली तब आरोपी शेरू जाटव से पूर्व कराहिया थाना अजय सिंह सिकरवार ने उक्त आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि खेत में पीडिता के साथ दुष्कर्म कारित कर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गयी है।
पूर्व कराहिया थाना प्रभारी अजय सिंह सिकरवार ने आरोपी के बताये हुये स्थान से पीडिता का शव बरामद किया था,
उक्त रिपोर्ट पर से थाना करहिया में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व परिस्थितजन्य साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त शेरु जाटव आयु 27 साल निवासी थाना करहिया जिला ग्वालियर म.प्र. को अवोध बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए मृत्यु दण्ड एवं 7000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त मामले की पैरवी श्रीमती हेमी गुप्ता विशेष लोक अभियोजक एडीपीओ डबरा द्वारा की गयी।
रोहित पाण्डेय इंडियन टीवी न्यूज़ डबरा