किशोर कुमार छत्तीसगढ़ स्टेट रिपोर्टर इंडियन टीवी न्यूज नेशनल
बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कोरबा नगर निगम में पिछले दो दशकों से अधिक समय से कार्यरत 60 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
अदालत ने राज्य सरकार द्वारा 12 मई 2020 को जारी उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें कर्मचारियों के नियमितीकरण के दावे को खारिज कर दिया गया था।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि लंबे समय से लगातार सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के मामले में नियमों और तथ्यों का समुचित परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
इसी आधार पर राज्य सरकार के पूर्व आदेश को रद्द करते हुए संबंधित प्रकरण पर विधि के अनुरूप पुनर्विचार करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस निर्णय से कोरबा नगर निगम के 60 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि अब उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
वहीं, इस फैसले को लंबे समय से सेवा दे रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है।