पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा बस ऑपरेटर एवं स्टाफ की बैठक आयोजित की गई,,,,,,,,,
रिपोर्ट अजय सिंह तोमर
मुरैना,,,,,,,,,,,यातायात सुरक्षा एवं यात्री सुविधा को लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम में जिले के विभिन्न बस संचालकों एवं प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित कर यातायात सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा तथा नियमबद्ध बस संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में उपस्थित 50 से अधिक बस संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिये गये कि बसों का संचालन निर्धारित क्षमता एवं यातायात नियमों के अनुरूप किया जाए। किसी भी स्थिति में ओवरलोडिंग, तेज गति, लापरवाहीपूर्वक वाहन संचालन, अवैध पार्किंग तथा बिना वैध दस्तावेजों के बस संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी बस संचालकों को अपने वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखने के संबंध में निम्न निर्देश दिए गए:-
1. मोटर वाहन अधिनियम एवं यातायात नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए।
2. सभी बसों के वैध दस्तावेज जैसे परमिट, फिटनेस, बीमा, पंजीयन एवं प्रदूषण प्रमाण-पत्र आदि अद्यतन एवं उपलब्ध रखे जाएं
3. सभी चालकों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं आवश्यक बैज सुनिश्चित किए जाएं।
4. बसों में किसी भी स्थिति में ओवरलोडिंग न की जाए तथा निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां न बैठाई जाएं।
5. यात्रियों को केवल निर्धारित बस स्टॉप एवं अधिकृत स्थानों से ही चढ़ाने एवं उतारने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
6. अत्यधिक गति, खतरनाक ओवरटेकिंग एवं लापरवाहीपूर्ण वाहन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रखा जाए।
7. सभी बसों में स्पीड गवर्नर, जीपीएस एवं सीसीटीवी कैमरे (जहां नियमानुसार आवश्यक हो) निर्धारित समय सीमा में क्रियाशील रखे जाएं।
8. चालक एवं परिचालक ड्यूटी के दौरान नशामुक्त अवस्था में कार्य करें।
9. रात्रिकालीन संचालन में विशेष सावधानी बरती जाए तथा चालकों के पर्याप्त विश्राम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
10. बसों में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र एवं आपातकालीन निकास सदैव कार्यशील स्थिति में रखे जाएं।
11. महिला, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु आवश्यक संवेदनशीलता एवं सहयोग सुनिश्चित किया जाए।
12. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु अथवा गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा डायल-112 को दी जाए।
13. यातायात जाम, दुर्घटना अथवा कानून-व्यवस्था संबंधी किसी भी स्थिति की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए।
14. बस स्टैंड एवं सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत पार्किंग न की जाए।
15. यात्रियों से केवल निर्धारित किराया ही वसूला जाए तथा किसी भी प्रकार की अवैध वसूली न की जाए।
16. सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
17. चालक एवं परिचालकों का चरित्र सत्यापन तथा आवश्यक अभिलेख अद्यतन रखे जाएं।
18. पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा जारी सभी आदेशों एवं निर्देशों का सतत पालन सुनिश्चित किया जाए।
बस संचालकों से कहा गया कि चालक एवं परिचालक यात्रियों के साथ शालीन व्यवहार रखें तथा शराब अथवा अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की स्थिति में वाहन संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
बैठक में बस ऑपरेटरों द्वारा अन्य समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिन पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया गया। अधिकारियों द्वारा सभी बस संचालकों से सुरक्षित एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु सभी संचालकों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की गई।
उक्त बैठक में अति. पुलिस अधीक्षक मुरैना, सुरेन्द्र पाल सिंह डावर, रविकांत शुक्ला रक्षित निरीक्षक पुलिस लाइन, संतोष भदौरिया थाना प्रभारी यातायात सहित अन्य अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित रहे