ब्यूरो चीफ महासमुदं छतीसगढ
संतन दास मानिकपुरी
महासमुंद पुलिस की “शिकायत हेल्प डेस्क-“संवाद” व्हाट्सएप मोबाईल नंबर- 9479229939, पर प्राप्त सूचना पर हुई कार्यवाही।
महासमुंद पुलिस द्वारा जन उपयोगी शिकायत हेल्प डेस्क- “संवाद” जिसका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9479229939 जारी किया गया है। इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर आसपास हो रही किसी भी संदिग्ध या अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल साझा कर सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इसमें दो विकल्प दिए गए हैं: विकल्प 1: गुप्त सूचना देने के लिए।विकल्प 2: सामान्य शिकायत दर्ज कराने के लिए।*
जिला पुलिस महासमुन्द द्वारा अवैध महुआ शराब बनाने, बिक्री एवं परिवहन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सभी थाना एवं चौंकी क्षेत्रों में लगातार कार्यवाही की जा रही है।
01.थाना पिथौरा
अपराध क्रमांक 165/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट
दिनांक 30/06/2026 को महासमुंद पुलिस की “शिकायत हेल्प डेस्क-“संवाद” व्हाट्सएप मोबाईल नंबर- 9479229939, पर प्राप्त सूचना पर ग्राम सुखीपाली में आरोपी मोहन चतुर्वेदी पिता राय सिंह चतुर्वेदी उम्र 38 वर्ष निवासी सुखीपाली थाना पिथौराअपने घर आंगन हाथ भट्ठी का महुआ शराब बना कर बिक्री करने हेतु रखा था जिसे पुलिस स्टाफ व गवाहो के मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। जहां इसके कब्जे से जुमला 15 लीटर कीमती 3000 रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से दिनांक 30/06/2026 को विधिवत ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी
01- मोहन चतुर्वेदी पिता राय सिंह चतुर्वेदी उम्र 38 वर्ष निवासी सुखीपाली थाना पिथौरा जिला महासमुंद।
अपराध क्रमांक 131/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट
मुखबिर की सूचना पर थाना सांकरा पुलिस द्वारा ग्राम बारीकपाली तालाब के पास में आरोपी विशाल ग्वाल पिता पुरन उम्र 55 साकिन बारिकपाली के कब्जे से 15.580 लीटर देशी महुआ शराब कीमती 3100 रूपये बरामद हुआ, जिसे जप्त कर आबकारी एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया, आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
अपराध क्रमांक 97/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट
दिनांक 28.06.2026 को जरिये मुखबीर सूचना पर ग्राम खलियापानी-कसेकेरा पवन ठाकुर के खेत के झोपड़ी के पास आरोपी हरक ठाकुर पिता पवनु ठाकुर उम्र 28 साल निवासी खलियापानी कसेकेरा थाना कोमाखान जिला महासमुन्द के कब्जे से महुआ शराब कुल 12 लीटर कीमती 2400 रूपये बरामद हुआ ,जिसे जप्त कर आबकारी एक्ट के तहत् अपराध पंजबद्ध कर,आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।