बाराबंकी। थाना हैदरगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 289/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के गिरोह सरगना/अभियुक्त अब्दुल रहीम पुत्र स्व0 मुन्ने निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी व सक्रिय सदस्य/अभियुक्त कमरुद्दीन पुत्र बदरुद्दीन निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अर्थिक/भौतिक लाभ के लिए गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर विगत 08-10 वर्षों से चोरी-छुपे गोवंशीय पशुओं को वाहनों में क्रूरतापूर्वक लाद कर सूनसान स्थानों पर ले जाकर पशुओं का वध कर उनके मांस को बेचकर अवैध तरीके से धनोपार्जन किया जाता है। इस तरह गिरोह के सदस्यों द्वारा आपराधिक कृत्य कर स्वयं के नाम पर अवैध चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया।