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MP में 1 अप्रैल से अहाता बंदः खुले में शराब पिलाने पर होगी कार्रवाई

MP में 1 अप्रैल से अहाता बंदः खुले में शराब पिलाने पर होगी कार्रवाई, आबकारी विभाग ने शिकायत के लिए नंबर 8966962444 किया जारी|
मध्यप्रदेश में एक अप्रैल से नई शराब नीति लागू हो गई है। इस नीति के तहत पूरे प्रदेशभर के शराब अहाता बंद हो गए हैं। इसके बाद भी खुले में शराब पिलाने की शिकायतें सामने आ रही है। खुले में शराब पिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग मोबाइल नंबर जारी किया है। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा जारी नंबर 8966962444 पर फोन कर शिकायत कर सकते है। शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने पुलिस पहुंचेगी। खुले में शराब बिक्री की जानकारी संबंधित थानों में भी दे सकते हैं। इसी तरह अहाता खोलकर यदि शराब पिलाई जा रही है तो उस नंबर पर डायल कर सकते हैं। एमपी में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद भी कई जगहों पर खुले में शराब बिक रही है। कुछ दुकानों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। कई जगह तो दुकान नहीं मिलने के कारण पंडाल लगाकर भी शराब बेची जा रही है। दुकानदार के पास बकायदा लाइसेंस भी है, लेकिन दुकान किराए में नहीं मिल रही है, लिहाजा टेंट लगाकर शराब बेची जा रही है। अब देखना होगा कि आबकारी विभाग द्वारा जारी नंबर पर फोन करने से किस तरह की कार्रवाई होती है।

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