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मध्यप्रदेश में तीन संतानों को लेकर शिक्षक को किया बर्खास्त।

इंडियन टीवी न्यूज अनिल दिनेशवर

मध्यप्रदेश में तीन संतान वाले मामले में सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है.मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा विदिशा की एक महिला शिक्षक की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है. क्योंकि जांच के दौरान पाया गया कि महिला की तीसरी संतान भी हुई है और महिला शिक्षक ने मात्र दो ही संतानों का उल्लेख किया है. इस संबंध में कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग भोपाल द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2023 को जारी आदेश क्रमांक 4706 में बताया गया है कि श्रीमती नीतू सोनी माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी विषय कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग भोपाल द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2023 को जारी आदेश क्रमांक 4706 में बताया गया है कि श्रीमती नीतू सोनी माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी विषय. माध्यमिक विद्यालय चौरा खेड़ी सिरोंज जिला विदिशा के विरुद्ध सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से 3 संतान होने की जानकारी मिली थी.शिकायत प्राप्त होने के बाद इस संबंध में जब महिला शिक्षक नीतू सोनी से जानकारी मांगी गई जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी तीनों संताने जीवित हैं.जिसके बाद “मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से दिनांक 10 मार्च 2000 को प्रकाशित मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम छह में संशोधित प्रावधान के अनुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान है. जिनमें से किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को अथवा उसके पश्चात हुआ है. किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा अथवा शासकीय पद के लिए पात्र नहीं होगा” के आधार पर श्रीमती नीतू सोने की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है.

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